उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर नई नियमावली बनायी गयी है- जिलाधिकारी

ब्यूरो रिपोर्ट 

जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 बनायी गयी है। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 यथा संशोधित में लाकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु धारा-15 में विभिन्न प्राविधान किये गये हैं। जिसमें इस विनियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करते पाया गया कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन, भारतीय दण्ड संहिता 1860(अधिनियम संख्या-45) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबंधों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्ही अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है। अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) आदेश-2020 के अधीन दण्डनीय होगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क, गमछा, स्माल या दुपट्टा/स्कार्फ) न पहनने पर या थूकने पर प्रथम व द्वितीय बार के लिये जुर्माना 100/-रू0 (सौ रूपये मात्र), तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिये जुर्माना 500/-रू0 (पाँच सौ रूपये मात्र) जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हों ,द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे प्रथम बार के लिये न्यूनतम जुर्माना 100/- रू0 (सौ रूपये मात्र), जो 500/-रू0 (पाँच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है। द्वितीय बार के लिये जुर्माना 500/-रू0 (पाँच सौ रूपये मात्र), जो 1000/-रू0 (एक हजार रूपये मात्र) तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना 1000/-रू0 (एक हजार रूपये मात्र) जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिये जुर्माना 250/-रू0 (दो सौ पचास रूपये मात्र), द्वितीय बार के लिये जुर्माना 500/-रू0 (पाँच सौ रूपये मात्र), तृतीय बार के लिये जुर्माना 1000/-रू0 (एक हजार रूपये मात्र) व तृतीय बार के पश्चात वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त/निलम्बित किया जा सकता है। परन्तु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में ,दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, जिससे पूरा चेहरा ढ़कता हो, के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाना होगा। उन्होने बताया कि दुपहिया वाहनों पर पीछे हेलमेट, फेसकवर/मास्क लगाकर महिला के बैठे होने पर छूट प्रदान की गयी है।