आजमगढ़ जनपद के कौन कौन से गाँव है कन्टेनमेंट जोन में देखे लिस्ट

ब्यूरो रिपोर्ट 

जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वयरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन दिनॉक 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।उन्होने बताया कि दिनॉक 23 मई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल्स की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के मजरा-बिसई का बाग, राजस्व ग्राम चकसेठवल, तहसील सदर व राजस्व ग्राम पिपरौला, तहसील मार्टिनगंज एवं राजस्व ग्राम चमाॅवा, तहसील फूलपुर में एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। शासनादेश में कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम चकसेठवल का मजरा-बिसई का बाग, तहसील सदर एवं राजस्व ग्राम पिपरौला, तहसील मार्टिनगंज एवं राजस्व ग्राम चमाॅवा, तहसील फूलपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।उन्होने बताया कि इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने बताया कि जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, बवदपितउमक केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (Travel Histroy) के आधार पर किया जायेगा, SARI (Sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों ( भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच (Tesat), विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (Clinical Management), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (Containment Zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति ,वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।