आजमगढ़ : भूतल पर छत ढालने का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर आजमगढ़ के इस सख्स को भेजी गई कारण बताओ नोटिस

आजमगढ़ 03 जून– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया है कि मौ0 सराय मन्दराज (निकट कृष्णा हॉस्पिटल) के भूखण्ड क्षेत्रफल लगभग 410 वर्ग मीटर के अंश भाग पर लॉक डाउन अवधि में भूतल पर छत ढालने हेतु शटरिंग का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मई 2020 को निर्माण कार्य रोकवाते हुये रामनयन यादव को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत क्रमशः कारण बताओ नोटिस एवं अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस जारी करते हुये वाद सं0 141 दिनांक 30 मई 2020 संस्थित किया गया।उन्होने बताया कि रामनयन यादव द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के उक्त प्राविधान के सर्वथा विपरीत प्रासंगिक स्थल पर अनधिकृत निर्माण कार्य को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा 5-6 बार रोकवाने के उपरान्त प्रतीकात्मक रूप से हल्के निर्माण उपकरण जब्त कराया गया था, किन्तु उक्त के बाद भी विपक्षी द्वारा चोरी-छिपे उक्त अनधिकृत निर्माण किया गया/किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। निरीक्षण में पुनः पाया गया कि विपक्षी द्वारा दो लिफ्टर मशीन/मिक्सर मशीन से छत ढाला जा रहा था। उक्त के क्रम में सचिव, एडीए द्वारा प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण स्थल को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के प्राविधान के अन्तर्गत प्राधिकरण स्टॉफ एवं थाना-कोतवाली (शहर) की पुलिस बल के सहयोग से सील कर थाना-कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की अभिरक्षा में दे दिया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा सीलबन्दी की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर निर्माणकर्ता रामनयन यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।
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