*TV 20 NEWS || AZAMGARH: थाना जहानागंजः प्राथमिक विद्यालय व फास्ट फूड की दुकान से हुई सामान की चोरी के साथ 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में*
02. थाना जहानागंजः प्राथमिक विद्यालय व फास्ट फूड की दुकान से हुई सामान की चोरी के साथ 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।
पूर्व की घटना-
दिनांक 09.04.2024 को थाना जहानागंज के वादी कृष्णानन्द वर्मा पुत्र श्री विन्द्रा प्रसाद वर्मा प्रधानाध्यापक प्रा0वि0 शेरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 29.03.2024 की रात्रि में प्राथमिक विद्यालय शेरपुर कुटी का ताला तोड़कर सेलवेल मोटर (क्राम्टन) व कुछ रजिस्टर तथा खाद्दान सामाग्री 100 KG गेहूं व 100 KG चावल चुरा ले जाने के सम्बन्ध में जिसके तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 457, 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 लालबहादुर मौर्य द्वारा की जा रही है व दिनांक 15.12.2024 को थाना जहानागंज के वादी प्रकाश सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी कादीपुर दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात चोरों द्वारा कादीपुर दौलताबाद बाजार में वादी की फास्ट फुड की दुकान में पीछे के साइड से एग्जास्ट फैन तोड़कर दुकान के अन्दर घुसकर बैटरी इन्वर्टर, 02 गैस सिलेण्डर व गल्ले से लगभग 20,000/- रूपया चुरा ले जाने के सम्बन्ध में जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 615/24 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सुधांशू मिश्रा द्वारा की जा रही है ।
गिरफ्तारी का विवरणः-
आज दिनांक 24/12/24 को प्र0नि0 विरेंद्र कुमार मय हमराही को सूचना मिली कि कादीपुर बाजार मे हुई चोरी का सामान व थाना क्षेत्र में हुई अन्य चोरी का सामान लेकर कुछ लोग कादीपुर से शेरपुर जाने वाले रास्ते पर नउवा की पोखरी के पास खड़े हैं । इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच कर उक्त तीनो बाल अपचारियों को घेरकर पकड़ लिया गया । बाल अपचारियों के कब्जे से 01 बैटरी व 01 इन्वर्टर तथा 02 सिलेंडर व कुल 500/- रु0 बरामद किया गया। उक्त तीनों बाल अपचारियों को समय करीब 04.00 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।
बरामदगी का विवरण-
01 बैटरी व 01 इन्वर्टर तथा 02 सिलेंडर सम्बन्धित मु0अ0सं0- 615/24 धारा 305(a), 331(4), 317(2) बीएनएस
बरामद कुल 500/- रु0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 152/24 धारा 380,457 411 भादवि ।






