“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध असलहा रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 माह 23 दिवस कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना फूलपुरः अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 10 माह 23 दिन का कारावास व 2,000/- रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 26.06.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राधे श्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 01 अदद नाजायज तमन्चा व 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2 अदद चोरी का मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया था।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 360/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 05 गवाह परीक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 21.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 10 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राधे श्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 माह 23 दिन का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।