दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 25 सितम्बर तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन आजमगढ़ में जमा कर उठायें लाभ

आजमगढ़ 19 अगस्त– जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया कि निर्धारित नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 25 सितम्बर 2020 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन आजमगढ़ में जमा कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो। उनकी अच्छी दृष्टि हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मुल्य का अधिकतम रू0 25000 (पचीस हजार मात्र) का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा, यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रू0 25000 (पचीस हजार) से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या सीएसआर के माध्यम से की जा सकती है।ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000 अधिक नहीं है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत है को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन को यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिावार्य होगा। जनपद स्तर पर तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, वार्षिक आय प्रमाण पत्र रू0 180000 अधिक न हो, जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्ड, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ तथा मोबाईल नम्बर संलग्न करना अनिवार्य है।

—ःः–जि0सू0का0ःःआजमगढ़-19/08/20