आजमगढ़ : दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक शत्र 2020-21 के लिए कतिपय शर्तों के अधीन आनलाइन आवेदन कर उठायें लाभ

आजमगढ़ 05 सितम्बर– जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जेपी सिंह ने जनपद आजमगढ़ के समस्त दिव्यांग छात्रों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र पोषित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लासेज छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक शत्र 2020-21 के लिए कतिपय शर्तों के अधीन आनलाइन आवेदन पत्र www.scholarships.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।
उन्होने बताया कि यह छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लासेज में अध्ययनरत भारतीय छात्र/छात्राओं के लिए अनुमन्य है। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांग वाले छात्र/छात्रा पात्र नहीं होंगे। एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुतीर्ण होता है तो उसे पुनः उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। जो विद्यार्थी किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाइपेन्ड प्राप्त कर रहें हैं, उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नही होगी। दिव्यांग विद्यार्थी को किसी शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पूर्णकालिक रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन हेतु पात्र होंगे। स्नातक पूर्ण कर विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहें हो, तो इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के छात्र इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम कर रहें हैं, उन्हें किसी एक पाठ्यक्रम योजना में लाभ देय होगा। पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।योजनान्तर्गत प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थी के अभिभावकों की सभी श्रोतो से अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.50 लाख एवं टाप क्लास छात्रवृत्ति के दिव्यांग विद्यार्थी के अभिभावकों की सभी श्रोतां से अधिकतम वार्षिक आय रू0 6.00 लाख निर्धारित है।छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एवं विस्तृत जनकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबन्धों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार की वेब साइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।