एफपीओ के अतिरिक्त बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कृषकों का भी होगा चयन

आजमगढ़ 12 अक्टूबर– प्रभारी उप कृषि निदेशक डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता ने अवगत कराया है कि रा0खा0सु0मि0 योजनान्तर्गत जनपद में कुल 10 लघु बीज गोदाम के साथ-साथ 09 थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के लक्ष्य प्राप्त है, जिसके क्रम में जिला स्तर पर गठित डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एक्जीक्यूटीव कमेटी (डी0एफ0एस0एम0ई0सी0) की आयोजित बैठक मे दिये गए निर्देश के परिपालन में लघु गोदाम के निर्माण हेतु एफ0पी0ओ0 को प्राथमिकता के आधार पर चयन करने के निर्देश दिये गए हैं। एफ0पी0ओ0 के अतिरिक्त बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कृषकों का भी चयन किया जाना है। थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के सन्दर्भ में 10 कृषकों के समूह जो आत्मा योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं, उनके द्वारा ग्राम में ग्राम समाज अथवा कृषक के निजी भूमि पर बनाया जाना है।
उक्त निर्देश के क्रम में निर्धारित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए पात्र/इच्छुक कृषक/समूह/एफ0पी0ओ0 द्वारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हैं, ताकि ‘‘प्रथम आवक-प्रथम पावक’’ के आधार पर चयन की कार्यवाही की जा सके। जिसके अन्तर्गत लघु गोदाम का निर्माण 56.25 वर्गमीटर माप में किया जाना है, जिसकी सम्पूर्ण लागत रू0-668304 है, जिसमें 50 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य होगा। इसके लिये एफ0पी0ओ0 द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एफ0पी0ओ0 के निदेशक मण्डल के सदस्य/अध्यक्ष/एफ0पी0ओ0 के नाम में स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। एफ0पी0ओ0 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं भूमि की खतौनी को संलग्न (जिस व्यक्ति की खतौनी संलग्न की जा रही है उसका इस आशय का प्रमाण-पत्र/साक्ष्य संलग्न करना होगा कि वह व्यक्ति एफ0पी0ओ0 में निदेशक मण्डल का सदस्य/अध्यक्ष है।) एवं व्यक्तिगत कृषक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय एकल स्वामित्व के भूमि की खतौनी एवं बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने का सक्षम विभाग/प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण हेतु 10×20 मी0 के माप में बनाया जाना है, जिसकी सम्पूर्ण लागत रू0-1.70 लाख है, जिसमें शत-प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम समाज की भूमि अथवा ग्राम के कृषक के निजी भूमि पर ही किया जाना है, ग्राम समाज की भूमि हेतु ग्राम पंचायत समिति का प्रस्ताव तथा निजी भूमि होने की दशा में कृषक को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि निर्मित थ्रेसिंग फ्लोर का उपयोग ग्राम के समस्त कृषकों द्वारा किया जायेगा। इस पर कृषक का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा। यदि कृषक द्वारा किसी को उपयोग किये जाने से रोका जायेगा तो दी गई सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि वसूली कर ली जायेगी।
प्रभारी उप कृषि निदेशक ने समस्त क्षेत्रीय कार्मिकों को निर्देशित किया है कि लघु बीज गोदाम एवं थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के सम्बन्ध में इच्छुक एवं पात्र कृषकों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए निर्माण किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक-20 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि भूमि का स्थलीय सत्यापन कराते हुए चयन की कार्यवाही समय से सम्पन्न करायी जा सके।