आजमगढ़ 12 अक्टूबर– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माह अक्टूबर-2020 से माह दिसम्बर-2020 तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि का समय हैं, जिसमें जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक आयोजन, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, प्रतिमा विसर्जन जैसी गतिविधियों संचालित होती हैं, जिनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह जुटने की सम्भावना रहती है। अतः ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी/गाइडलाइन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है।
उक्त के अनुपालन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को जनपद आजमगढ़ में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है, जिसके अन्तर्गत इन आयोजनों के लिये स्थल पूर्व में ही चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुये विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाय, जिससे शारीरिक दूरी बनाये रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनिटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगी। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासम्भव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किये जायेंगे। केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिये अनुमन्य होंगे, जिनमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण न हों। यदि किसी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सीय उपचार की सलाह दी जायेगी। सभी स्टाफ तथा दर्शकों द्वारा फेसकवर/मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अंदर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जायेगी, जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप/गिलास का प्रयोग किया जायेगा। वातानुकूलन आदि के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा, जिसके अनुसार एसी का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस तथा ह्यूमिडिटी रेंज 40-70 प्रतिशत के अंतर्गत रखना होगा, तथा क्रास वेन्टिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सामूहिक खान-पान/लंगर/दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाइजीन का पालन सुनिश्चित जायेगा। कार्यक्रम स्थल पर विशेष कर बारम्बार प्रयोग में आने वाले स्थलों (जैसे दरवाजों के हैण्डल, लिफ्ट के बटन, लाइन लगने वाले बैरिकेड, सीट, बेंच, बाथरूम की टोटी आदि) की नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण (01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हुये) बारम्बार किया जायेगा। प्रयोग किये गये फेसकवर/मास्क को परिसर में उपलब्ध कवर्ड डस्टबिन में ही निस्तारित किया जायेगा। शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु सीसी टीवी लगवाने पर भी विचार किया जाय। ऐसे सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थलों की निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग कर ली जाय।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। प्रत्येक गतिविधियों के संचालन (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बंधित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार की जायेगी। शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैनपावर (मानव शक्ति) तैनात किये जायेंगे। कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेसकवर्स, मास्क, हैण्ड सेनिटाइजर, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु वालण्टियर्स की तैनाती की जायेगी। आयोजकों द्वारा यथासम्भव स्पर्श रहित भुगतान (कन्टैक्टलेस पेमेन्ट) की व्यवस्था की जायेगी तथा कार्यक्रम स्थलों पर क्या किया जाय-क्या न किया जाय का मार्गनिर्देशन भी प्रदर्शित किया जायेगा। कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायों से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाया जायेगा तथा यथा सम्भव आडियो/विजुअल प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
उन्होने बताया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जायेगी। यह कार्यक्रम आयोजकों/प्रबंधकों व उनके कार्मिको पर भी लागू होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासम्भव आपस में 6 फीट की दूरी बनाये रखेंगे, फेस कयर/मास्क का प्रयोग अनिवार्यतः करेंगे, साबुन से कम से कम 40 सेकेंड तक नियमित रूप से हाथ धायेंगे (यदि ये प्रथम दृष्टया गंदे नहीं दिख रहे हों तब भी) तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनिटाइजर (न्युनतम 20 सेकेण्ड तक) प्रयोग करें। संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें। खांसते/छींकते समय मुह व नाक पर टीशू पेपर/रूमाल/कोहनी का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त टीशू पेपर का उचित निस्तारण भी करें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने का सख्ती से प्रतिबंधित किया जायेगा। किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना यथाशीघ्र जिला हेल्पलाइन 0546220220, 9454417172 पर दी जाय। आरोग्य सेतु एप का प्रयोग सभी को करने की सलाह दी जायेगी।
कार्यक्रम/प्रदर्शन/रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणयुक्त पाये जाने पर, जबतक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न हो जाये, तब तक के लिये आइसोलेट (पृथकवास) करने हेतु प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष/स्थल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। संदिग्ध/बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशल कक्ष/स्थल पर अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट किया जाय। आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क/फेसकवर सतत धारण किये रहेगा, जबतक कि चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण न कर लिया जाय। यदि उस व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखें अथवा स्वास्थ्य में गिरावट आये तो निकटतम अस्पताल/क्लीनिक/स्वास्थ्य सेवा/जिला हेल्पलाइन को सुचित किया जाय। संदिग्ध/बीमार व्यक्ति के सम्पक में आये लोगों की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जायेगी। जहाँ पर पाजिटिव व्यक्ति पाया जायेगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जायेगा।
मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जायेगी, उनका आकार छोटा रखा जायेगा तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग नहीं रहेंगे। चैराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया नही रखी जायेगी। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उस क्षेत्र से सम्बंधित इन्सीडेण्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थनाध्यक्ष, आयोजन समितियों से विचार विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करेंगे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासम्भव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जायेगा। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहेंगे। रैली/विसर्जन के लिये रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिन्दुओं के सम्बंध में सम्बंधित इंसीडेण्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देशन में सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, सम्बंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें तथा सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी पूर्व में ही आयोजकों से समन्वय स्थापित कर योजना तैयार कर लें तथा उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चत करायें। रैली/विसर्जन आदि के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य किया जायेगा। ऐसी रैलियों की संख्या तथा उसमें निहित दूरी का उचित प्रबंध किया जायेगा। ऐसी रैली या विसर्जन जिसमें लम्बी दूरी निहित हो, उनमें एम्बुलेंस की सेवायें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेंगी। सभी आयोजन स्थलों पर सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि आगामी प्रमुख पर्व/त्योहारों में, दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रि शुभारम्भ, 23 अक्टूबर को महा अष्टमी, 24 अक्टूबर को महा नवमी, 25 अक्टूबर को विजयदशमी/दशहरा, 30 अक्टूबर को बारावफात, 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, 12 नवम्बर 2020 को धनतेरस, 13 नवम्बर को छोटी दीपावली, 14 नवम्बर को बड़ी दीपावली, 15 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 16 नवम्बर को भैया दूज तथा 20 नवम्बर 2020 को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जायेगा।
रामलीला/दशहरा से सम्बंधित सामूहिक गतिविधियाँ कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगी, जिसमें किसी भी बंद स्थान/हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ की जायेगी।
उपरोक्त किसी भी कार्यक्रम यथा जयंती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन/ जागरण/रामलीला/प्रदर्शनी/रैली/जुलूस आदि के लिये अनुमति लेना अनिवार्य है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने तहसील /सब-डिवीजन क्षेत्रान्तर्गत विचारोपरान्त उपरोक्त अनुमतियाँ प्रदान की जायेंगी