निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन की अवधि 17 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक

आजमगढ़ 26 नवंबर– अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2021 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का ओलख्य प्रकाशन दिनांक 17 नवम्बर 2020 को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन की अवधि दिनांक 17 नवम्बर 2020 से दिनांक 15 दिसम्बर 2020 है। उक्त अवधि के अन्दर दिनांक 22 व 28 नवम्बर एवं 5 एवं 13 दिसम्बर 2020 को विशेष अभियान की तिथि भी नितय है, में अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर विधान सभा निर्वाचक नामावली में अपने नाम निरीक्षण कर सकते है।
उन्होने बताया कि मतदाता बनने की पात्रता के अन्तर्गत भारतीय नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे हों तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो अथवा 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों।
उन्होने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रारूप-6, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित कराने के लिए प्रारूप-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए प्रारूप-8, एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कराने के लिए प्रारूप-8क तथा प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रारूप 6क भरना होगा। संबंधित फार्मों पर अपना रंगीन फोटो, पता एवं जन्मतिथि का प्रमाण अवश्य लगायें।
उन्होने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील किया है कि कृपया पुनरीक्षण की अवधि में, विशेष अभियान की तिथियों में अपने मतदेय स्थल पर पहुँचकर निर्वाचक नामावली का निरीक्षण अवश्य कर लें तथा आवश्यकतानुसार फार्म भरकर मतदेय स्थल पर ही नियुक्त कार्मिक अथवा अपने बूथ के बूथ लेविल अधिकारी तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते है। सभी प्रकार के फार्म उपरोक्त सभी स्थलों पर निःशुल्क उपलब्ध है। उपरोक्त सभी आवेदन चयनित सीएससी के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर किये जा सकते है।