पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के डाटा को अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 14 दिसम्बर

आजमगढ़ 28 नवंबर– जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत दिनांक 15 जून 2020 तथा दिनांक 13 अक्टूबर 2020 एवं दिनांक 26 अक्टूबर 2020 को शासन द्वारा समय सारणी निर्गत की गयी हैं। दिनांक 27 नवम्बर 2020 को निदेशालय लांगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जनपद आजमगढ़ में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग में काफी संख्या में छात्रों ने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र फाईनल सबमिट किये गये है।
उन्होने समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य, शाकीय एवं अर्धशासकीय, वित विहिन कक्षा 9-10, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं टेक्निकल इन्सटीट्यूट से कहा कि आपके स्तर से इस डाटा को अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 14 दिसम्बर 2020 ही है। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु निदेशालय लागिन पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जनपद आजमगढ़ में काफी संख्या में छात्रों ने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र फाइनल सबमिट किये गये है। आपके स्तर से इस डाटा को अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 28 दिसम्बर 2020 है।
उक्त के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य, शाकीय एवं अर्धशासकीय, वित विहिन कक्षा 9-10, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं टेक्निकल इन्सटीट्यूट को अवगत कराया है कि आप अपने संस्था के पात्र छात्रों का डाटा अग्रसारित करने की कार्यवाही की करें, साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि ऐसे छात्र का डाटा अग्रसारित न करें, जो वर्तमान वर्ष में प्रोन्नत अथवा उत्तीर्ण न हुआ हो तथा वर्ष 2020-21 में लागू अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग नियमावली के नियनों के अनुसार पात्र न हो, यदि संस्था द्वारा नियमावली के प्राविधिनों के विरूद्ध किसी भी अपात्र छात्र का डाटा अग्रसारित किया जाता है तो संस्था इसके लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
उन्होने समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य, शाकीय एवं अर्धशासकीय, वित विहिन कक्षा 9-10, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं टेक्निकल इन्सटीट्यूट को निर्देशित किया है कि अपने विद्यालय में संस्थागत रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा फाईनल रूप से सबमिट किये गये आवेदन पत्रों को शत् प्रतिशत रिसिव करते हुए उसका परीक्षणोंपरान्त सही आवेदन पत्रों को प्रेषित समय सारणी के अनुसार वेरिफाई करते हुए तत्काल आनलाईन अग्रसारित कर दिया जाय तथा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदनों को आप अपने स्तर से तत्काल रिजेक्ट कर दें, विलम्ब की दशा में सम्बन्धित संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।