आजमगढ़ : दो से अधिक शस्त्र धारक 13 दिसम्बर दिसंबर तक जमा कर दे अपना तीसरा शस्त्र- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/प्रभारी अधिकारी, शस्त्र नरेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि आयुध अधिनियम-1959 की धारा-3 की उपधारा-2 में शस्त्र लाइसेंस अर्जित करने हेतु प्राविधानित अधिकतम् तीन अग्न्यायुधों के स्थान पर आयुध (संशोधन) अधिनियम-2019 द्वारा दो अग्न्यायुधों को प्रतिस्थानिक किया गया है तथा नवीन व्यवस्था के अनुसार दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसियों को स्वैच्छिक रूप से अधिकतम् दो अग्न्यायुधों का लाइसेंसी होने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आग्नेयास्त्रों को भारत सरकार की अधिसूचना तिथि से अधिकतम् दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक निकटतम् पुलिस स्टेशन जमा/सरेण्डर किये जाने हेतु शस्त्र लाइसेंसियों को निर्दिष्ट किया गया है। तदोपरान्त स्वेच्छया समर्पित आग्नेयास्त्र को 90 दिवस के अन्दर अनुज्ञप्ति विहीन किया जाना अनिवार्य है।
दिनांक 13 दिसम्बर 2020 की तिथि सन्निकट होने के बावजूद जनपद के दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारियों की ओर से भारत सरकार की उपरिवर्णित अधिसूचना के क्रम में शस्त्र जमा रशीद/विकल्प सूचना जनपद स्थित शस्त्र कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।
उन्होने जनपद के दो से अधिक शस्त्रों के लाइसेंसियों को अन्तिम रूप से यह सूचित किया है कि भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में प्रदत्त वैकल्पिक अधिकार का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक अनिवार्य रूप से स्वेच्छया अपने तीसरे आग्नेयास्त्र को निकटतम् पुलिस स्टेशन में जमा/सरेण्डर कर दें तथा शस्त्र जमा रशीद के साथ स्वीकृत दो आग्नेयास्त्रों के विकल्प के साथ शस्त्र जमा रशीद तथा लाइसेंस-बुक की मूल प्रति जनपद स्थित शस्त्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा की दशा में यह माना जायेगा कि आप भारत सरकार की अधिसूचना में प्रदत्त वैकल्पिक अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तद्नुसार अधिसूचना में वर्णित व्यवस्था के आधार पर शस्त्र पंजिका में उल्लिखित आपके तीसरे/नवीनीतम् आग्नेयास्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 के बाद निष्क्रिय कर अनुज्ञपित विहीन करते हुए सम्बन्धित आग्नेयास्त्र को जमा कराये जाने हेतु निकटस्थ कोतवाली/थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया जायेगा।