नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आनलाइन आवेदन दिनांक 08 मार्च तक कराये आवेदन – सीडीओ

आजमगढ़ 05 मार्च– मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ल ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्राविधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आनलाइन आवेदन दिनांक 08 मार्च 2021 तक वेव पोर्टल http// hwd.uphq.in पर आनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आजमगढ़ में जमा कर सकते हैं।
निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पॉलिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो। उनकी अच्छी दृष्टि हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मुल्य का अधिकतम रू0 25000 (पचीस हजार मात्र) का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा, यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रु0 25000 (पचीस हजार) से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या सीएसआर के माध्यम से करानी होगी। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000 अधिक नहीं है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र हो। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जनपद स्तर पर तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। वार्षिक आय प्रमाण पत्र रू0 180000 से अधिक न हो जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो। निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) कार्ड, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ, मोबाईल नम्बर संलग्न करना होगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपेक्षा किया है कि अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित आनलाइन वेवसाइट पोर्टल http// hwd.uphq.in पर प्रदर्शित हो रहे प्रारूप पर भरकर अभिलेख सहित आवेदन करें, जिससे उन्हें नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कराया जा सके।