*TV 20 NEWS || AZAMGARH : उपजिलाधिकारी सदर की आख्या में लगाए गए आरोपों पर अधिवक्ता ने भेजा विधिक नोटिस*

प्रेस विज्ञप्ति

उपजिलाधिकारी सदर की आख्या में लगाए गए आरोपों पर अधिवक्ता ने भेजा विधिक नोटिस

आजमगढ़, 01 जून 2026।

दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आजमगढ़ के सदस्य अधिवक्ता सत्य विजय राय ने उपजिलाधिकारी सदर, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक विधिक नोटिस प्रेषित किया है।

अधिवक्ता सत्य विजय राय का आरोप है कि पत्रांक/आख्या संख्या 2149 दिनांक 27 मई 2026 में उनके संबंध में यह टिप्पणी अंकित की गई है कि वे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनमानस की निरंतर शिकायतें करते हैं तथा अवैध वसूली/धन उगाही उनका उद्देश्य है। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त टिप्पणी पूर्णतः असत्य, निराधार, अप्रमाणित एवं मानहानिकारक है तथा इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पेशेगत साख को क्षति पहुंची है।

विधिक नोटिस में कहा गया है कि उक्त गंभीर आरोपों के समर्थन में किसी कथित पीड़ित का नाम, शिकायत, शपथपत्र, वित्तीय लेन-देन का विवरण, पुलिस जांच, विभागीय जांच अथवा न्यायिक आदेश का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि बिना किसी जांच एवं बिना पक्ष सुने इस प्रकार की टिप्पणी किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

नोटिस के अनुसार अधिवक्ता द्वारा विभिन्न सार्वजनिक एवं प्रशासनिक मामलों में समय-समय पर शिकायतें प्रस्तुत की जाती रही हैं तथा पूर्व में कराई गई जांचों में उनके विरुद्ध धन उगाही अथवा अवैध वसूली का कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है।

विधिक नोटिस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर कथित आरोपों के समर्थन में उपलब्ध समस्त साक्ष्य, अभिलेख एवं विवरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही साक्ष्य उपलब्ध न होने की स्थिति में मानहानिकारक टिप्पणियों को वापस लेने, लिखित खंडन जारी करने तथा अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है।

अधिवक्ता सत्य विजय राय ने कहा है कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में वे सक्षम न्यायालय के समक्ष दीवानी एवं आपराधिक मानहानि सहित अन्य उपलब्ध वैधानिक एवं संवैधानिक उपचारों हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि जनहित, प्रशासनिक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है तथा किसी शिकायतकर्ता के विरुद्ध बिना साक्ष्य गंभीर आरोप अंकित किया जाना विधिक परीक्षण का विषय है।

जारीकर्ता :

सत्य विजय राय
अधिवक्ता
सदस्य, दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आजमगढ़
चेम्बर नं. 56, कलेक्ट्रेट परिसर, आजमगढ़