शासनादेश के दृष्टिगत खेल विभाग हेतु अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की जेम पोर्टल से जनपदवार प्राप्त की जायेंगी सेवायें

आजमगढ़ 25 मार्च– क्षेत्रीय क्रिड़ा अधिकारी, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा जारी शासनादेश के दृष्टिगत खेल विभाग हेतु अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की सेवायें जेम पोर्टल से जनपदवार प्राप्त की जायेंगी। शासन के निर्देशानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु सेवा प्रदाता का चयन किया गया है, जिनके द्वारा विज्ञप्ति का प्रकाशन करा दिया गया है।
निर्धारित योग्यता के अनुसार इच्छुक प्रशिक्षक सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के पश्चात् आवेदन कर सकते हैं। अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों के आवेदन की न्यूनतम आयु सम्बन्धित वर्ष के 01 अप्रैल को 25 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट होगी। खेल स्तर के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, एन0आई0एस0, एल0एन0आई0पी0, राज्य स्तर के खिलाड़ी अंशकालिक मानेदय प्रशिक्षक हेतु पात्र हांगे, परन्तु राज्य स्तर के वही खिलाड़ी पात्र हांगें, जो प्रदेशीय सीनियर टीम का 03 बार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल में में प्रतिनिधित्व किया हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (जूनियर वर्ग) के वही खिलाड़ी पात्र होंगे, जिन्होंने जूनियर वर्ग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।