खातेदार/सहखातेदार मे गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति

आजमगढ़ 25 मार्च– उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कोड संख्या 194498, फसली वर्ष 1427-1432, तहसील निजामाबाद, ग्राम गन्धुवई (प्रकाशित सूची में सम्मिलित किया जाने वाला ग्राम) की खतौनी के पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार मे गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान किया है।