TV20 NEWS ||AZAMGARH :थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध धोखाधड़ी करने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को धोखाधड़ी करने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध धोखाधड़ी करने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 07.12.2010 को वादी मुकदमा इमरान अहमद पुत्र इस्तयाक अहमद निवासी टेहुआ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुबाष चौबे पुत्र रामनयन चौबे निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मुझसे छल कपट एवं कूट रचना के माध्यम से 1 करोड़ 24 लाख रुपये प्राप्त कर गम्भीर आर्थिक क्षति पहुचाना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-1255/2010 धारा-419,420,467,468, 471,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ मुकदमा उपरोक्त मे 8 गवाह परीक्षित हुए ।
➡️ जिसके क्रम में दिनांक- 30.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुबाष चौबे पुत्र रामनयन चौबे निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






