*TV 20 NEWS || AZAMGARH : अपराध से कमाया हर रुपया होगा जब्त” : गैंगस्टर के.सी. राय के 10 करोड़ के अपराध साम्राज्य पर चला कानून का शिकंजा, डुगडुगी पिटवाकर हुई कुर्की।*

*प्रेस-विज्ञप्ति*
*दिनांक : 12.07.2026*
*थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़*

*🔹 “अपराध से कमाया हर रुपया होगा जब्त” : गैंगस्टर के.सी. राय के 10 करोड़ के अपराध साम्राज्य पर चला कानून का शिकंजा, डुगडुगी पिटवाकर हुई कुर्की।*

*🔹 फर्जी खतौनी, जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी एवं गैंगस्टर गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से खड़ा किया गया 5 गाटा संख्या में फैला अपराध का साम्राज्य, न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने किया कुर्क।*

*🔹 जेल में निरुद्ध गैंगलीडर, गैंगस्टर, भूमाफिया, हिस्ट्रीशीटर एवं कुख्यात अपराधी कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय को एक और करारा झटका, करीब ₹10 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति प्रशासनिक कब्जे में।*

*🔹 वर्ष 2012 से अपराध की कमाई से लगातार खरीदता रहा जमीन, बनाता रहा आलीशान इमारत, अब अपराध की पूरी कमाई पर चला कानून का शिकंजा।*

*घटना का पूर्व इतिहास*

थाना कोतवाली पर *पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2026, धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)/352/351(3)/111(7) बीएनएस* की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि *गैंगलीडर, गैंगस्टर, भूमाफिया, हिस्ट्रीशीटर एवं कुख्यात अपराधी कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय* द्वारा आपराधिक न्यासभंग, छल, कपट, कूटरचना, गैंगस्टर गतिविधियों, फर्जी खतौनी के माध्यम से जमीन के नाम पर ठगी एवं अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से ग्राम कोडर अजमतपुर में वर्ष 2012 से भूमि क्रय कर एक गगनचुम्बी इमारत का निर्माण कराया गया तथा समय-समय पर उसका पुनर्निर्माण एवं रिनोवेशन कराया गया।

विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि उक्त गगनचुम्बी इमारत अपराधियों एवं गैंग के सदस्यों के जमावड़े तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केन्द्र रही है। इमारत के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं मरम्मत पर किया गया व्यय भी अपराध से अर्जित अवैध धन से किया गया।

राजस्व विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का तकनीकी मूल्यांकन कराए जाने पर उक्त *अचल सम्पत्ति की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग ₹10,00,00,000 (दस करोड़ रुपये) आंकी* गई।

*विवेचक निरीक्षक रफी आलम* द्वारा की गई प्रभावी एवं तथ्यपरक विवेचना तथा प्रभारी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त ने अपराध से अर्जित अवैध धन के बल पर ठगी का साम्राज्य खड़ा किया तथा उसका लगातार विस्तार करता रहा। न्यायालय के आदेश के अनुसार अभियुक्त के पास भवन निर्माण अथवा भवन निर्माण हेतु लिए गए ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए कोई वैध आय का स्रोत उपलब्ध नहीं पाया गया।

अभियुक्त *वर्ष 2012 से अपराध से अर्जित धन के बल पर आसपास की भूमि खरीदता एवं कब्जे में लेकर लगातार अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार करता रहा। वर्तमान में यह सम्पूर्ण अपराध साम्राज्य लगभग 5 गाटा संख्या* में फैला हुआ है।

उक्त तथ्यों के आधार पर माननीय *मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सत्यबीर सिंह* द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत उक्त सम्पत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया तथा तहसीलदार को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।

*उल्लेखनीय है कि अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय वर्तमान में जेल में निरुद्ध* है तथा पूर्व में प्रशासनिक आधार पर अम्बेडकरनगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है।

*कृत कार्यवाही*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार* के निर्देशन में संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी की उपस्थिति तथा विवेचक निरीक्षक रफी आलम के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा *गैंगलीडर, गैंगस्टर, भूमाफिया, हिस्ट्रीशीटर एवं कुख्यात अपराधी कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय* पुत्र सुखसागर राय, निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ (हाल पता– मोहल्ला कोडर अजमतपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़), उम्र लगभग 49 वर्ष, हिस्ट्रीशीटर (HS No. 15-B), जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है तथा पूर्व में प्रशासनिक आधार पर अम्बेडकरनगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है, की अपराध से अर्जित लगभग ₹10 करोड़ मूल्य की गगनचुम्बी अचल सम्पत्ति के संबंध में *माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सत्यबीर सिंह द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत पारित न्यायालयीय आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांक 12.07.2026 को डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार सम्पूर्ण भवन को कुर्क* कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया।

*आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0 855/2011, धारा 419/420/467/468/471 भादवि, थाना कप्तानगंज।
2. मु0अ0सं0 1672/2011, धारा 342/395/397/506 भादवि, थाना कोतवाली।
3. मु0अ0सं0 158/2018, धारा 406/504/506 भादवि, थाना कंधरापुर।
4. मु0अ0सं0 159/2018, धारा 419/420/467/468/471 भादवि, थाना कंधरापुर।
5. मु0अ0सं0 95/2019, धारा 120-बी/506 भादवि, थाना कंधरापुर।
6. मु0अ0सं0 98/2021, धारा 323/419/420/467/468/471/506 भादवि, थाना बरदह।
7. मु0अ0सं0 353/2022, धारा 406/506 भादवि, थाना कोतवाली।
8. मु0अ0सं0 191/2023, धारा 120-बी/406/419/420/427 भादवि, थाना सिधारी।
9. मु0अ0सं0 581/2023, धारा 323/504/506 भादवि एवं 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम, थाना कोतवाली।
10. मु0अ0सं0 07/2024, धारा 323/325/34/342/427/506 भादवि, थाना कंधरापुर।
11. मु0अ0सं0 87/2025, धारा 419/420/467/468/471/364/120-बी भादवि, थाना जीयनपुर।
12. मु0अ0सं0 148/2025, धारा 406/419/420/506 भादवि, थाना कंधरापुर।
13. मु0अ0सं0 92/2026, धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)/352/351(3)/111(7) बीएनएस, थाना कोतवाली।
14. मु0अ0सं0 344/2025, धारा 3(1), 2(1)(बी) गैंगस्टर्स एक्ट, थाना जीयनपुर।
15. मु0अ0सं0 154/2025, धारा 406/420/504/506 भादवि, थाना बिलरियागंज।
16. मु0अ0सं0 153/2026, धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि, थाना कोतवाली।

*जनपद आजमगढ़ पुलिस का संदेश*
जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अपराध कर अर्जित सम्पत्ति को जब्त एवं कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना आजमगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनपद में संगठित अपराध के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत भविष्य में भी ऐसी प्रभावी, कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।