*TV 20 NEWS || AZAMGARH:गोवध निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई, लगभग ₹10 लाख मूल्य की बोलेरो वाहन जब्त*

*प्रेस विज्ञप्ति*
*दिनांक : 17.07.2026*
*थाना : सिधारी, जनपद : आजमगढ़*

*● गोवध निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई, लगभग ₹10 लाख मूल्य की बोलेरो वाहन जब्त*

*● जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश पर अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रभावी प्रहार*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-311/2024 धारा 317(2) बीएनएस, 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सलमान पुत्र अंसार एवं जावेद पुत्र मोलई, निवासी मोहम्मदपुर छिंही, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित बोलेरो वाहन संख्या UP52 AL 6934 को मा० जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा वाद संख्या 3875/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में दिनांक 17.07.2026 को जब्त (कुर्क) कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। जब्त वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹10 लाख है।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कर उन्हें कसाइयों को बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट पर मा० जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा धारा 5(क) उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत वाहन जब्त/कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया।

*अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0 120/2022, धारा 354क/504/506 भादवि, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 122/2023, धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 293/2023, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 12/2026, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 306/2024, धारा 305 बीएनएस, थाना सिधारी, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 311/2024, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सिधारी, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 312/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 115/2026, धारा 2(बी)(1), 2(बी)(xv), 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।

*अभियुक्त जावेद का आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0 306/2024, धारा 305 बीएनएस, थाना सिधारी, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 311/2024, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सिधारी, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 407/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 115/2026, धारा 2(बी)(1), 2(बी)(xv), 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना सिधारी, आजमगढ़।

 

जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराधियों एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी।