*TV 20 NEWS || AZAMGARH:श्रावण मास, प्रमुख पर्वों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में धारा-163 लागू*

*श्रावण मास, प्रमुख पर्वों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में धारा-163 लागू*

आजमगढ़ 01 अगस्त 2026/

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0/रा0 गम्भीर सिंह ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 30 जुलाई 2026 को श्रावण मास प्रारम्भ होकर दिनांक 28 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसमें 03 अगस्त 2026 को प्रथम सोमवार, दिनांक 10 अगस्त 2026 को द्वितीय सोमवार, दिनांक 11 अगस्त 2026 को मुख्य पर्व श्रावण शिवरात्रि, दिनांक 17 अगस्त 2026 को तृतीय सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2026 को चतुर्थ सोमवार मनाया जायेगा, इसके अलावा दिनांक 04 अगस्त 2026 को चेहल्लुम, दिनांक 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस, 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी, 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद/बारावफात, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन/श्रावण का समापन, 08 सितम्बर 2026 को जन्माष्टमी, 17 सितम्बर 2026 को विश्वकर्मा पूजा/अनन्त चतुदर्शी का पर्व मनाया जाना है।

इसके अतिरिक्त सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकप भवन तृतीय तल गोमती नगर, परीक्षा अनुभाग-1 लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 06-परीक्षा/2026, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (प्रा०अ०प०-2025)/07 की लिखित परीक्षा दिनांक 09 अगस्त 2026 को, विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/08 की लिखित मुख्य परीक्षा 23 अगस्त 2026 को, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड पदेन प्रमुख सचिव भारत सरकार रेल मंत्रालय के अनुक्रम में 7th CPC CEN Under CEN No. 09/2025 के लेबल-1 पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिनांक 03 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के मध्य तथा संयुक्त, निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व कुल सचिव, डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय आयोजित परीक्षाओं का आयोजन, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित प्रथमा, मध्यमा आदि की परीक्षा एवं अन्य विभागों/आयोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालय की प्रवेश/अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है।

शासनादेश के दृष्टिगत धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यकमांे आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के क्रम में New Drone Regulation and Implication for LEAS के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के क्रम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है।

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को क्रियाशील/सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है।

जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त वर्जित कारणों से असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144) के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।

उक्त के दृष्टिगत गम्भीर सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) आजमगढ़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-208 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 01 अगस्त 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।