*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 01.08.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 14000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली गलौज व जान माल की धमकी के आरोप में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 14000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 06.07.2009 को वादी मुकदमा रामदेव पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी छगनपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- हरिवंश यादव पुत्र स्व0 तेज बहादुर यादव, 2- हंसराज यादव पुत्र स्व0 तेज बहादुर यादव, 3- छाजी सोनकर पुत्र भग्गी सोनकर निवासीगण ग्राम भाटिनपार, थाना फुलपुर, जनपद आजमगढ़, 4- हरेन्द्र यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी ग्राम छंगनपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 05.07.2026 को आवादी की जमीन के विवाद को लेकर वादी तथा वादी के भतीजा अरविन्द प्रजापति को गाली गलौज देते हुए मारना पीटना, हत्या का प्रयास करना व जान से मारने की धमकी देना।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 571/2009 धारा-307,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 01.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- हरिवंश यादव पुत्र स्व0 तेज बहादुर यादव, 2- हंसराज यादव पुत्र स्व0 तेज बहादुर यादव, 3- छाजी सोनकर पुत्र भग्गी सोनकर निवासीगण ग्राम भाटिनपार, थाना फुलपुर, जनपद आजमगढ़, 4- हरेन्द्र यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी ग्राम छंगनपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 14000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






