*TV 20 NEWS || AZAMGARH : जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की अपील – 09 से 17 अगस्त तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार झण्डा फहरायें*
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की अपील – 09 से 17 अगस्त तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार झण्डा फहरायें
आजमगढ़ 06 अगस्त 2026/
भारत सरकार द्वारा वन्दे मातरम के तृतीय चरण के साथ “हर घर तिरंगा अभियान 2026” का आयोजन किया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम को भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूप में आयोजित किया जायेगा। भौतिक रूप से तिरंगा फहराते हुए वन्दे मातरम का गायन किये जाने तथा डिजिटल सैलीब्रेशन के अन्तर्गत तिरंगा के साथ सैल्फी एवं वंदे मातरम के गायन को हर घर तिरंगा की वेवसाइट (www.harghartiranga.com) पर सैल्फी लेते हुए अपलोड किया जायेगा। झण्डा फहराने के नियम निम्न हैः-
प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है। झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा। झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। विशष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है। हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।
इस अभियान का उद्धेश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत एवं भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों से यह अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जनभागीदारी आन्दोलन के रूप में सफल बन चुका है।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ के सभी नागरिकों से अपील की गयी है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप 09 से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार झण्डा फहरायें।






