*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 18.08.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारने पीटने व जाति सूचक शब्दो द्वारा अपमानित करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारने पीटने व जाति सूचक शब्दो द्वारा अपमानित करने के आरोप मे प्रत्येक को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 18.05.2006 को वादी मुकदमा राधेश्याम कन्नौजिय पुत्र दासू कन्नौजिय निवासी विरादर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. संतोष उर्फ गुडडू यादव पुत्र बुद्धिराम यादव 2. बुद्धिराम यादव पुत्र बरसातू 3. सुरेश यादव पुत्र रजई निवासीगण विरादर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मुझे दूध बेचकर आते समय रास्ते मे पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डण्डे से मारना पीटना व जातिसूचक शब्दो के द्वारा अपमानित करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-479/2006 धारा- 323,504,506 भादवि व 3(1)10 SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.08.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा *मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. संतोष उर्फ गुडडू यादव पुत्र बुद्धिराम यादव 2. बुद्धिराम यादव पुत्र बरसातू 3. सुरेश यादव पुत्र रजई निवासीगण विरादर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






