*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-24.08.26 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को *जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 31.10.2013 को वादी मुकदमा उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थानाध्यक्ष थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान *अभियुक्त सुर्यभान राम पुत्र स्व0 राजदेव निवासी देवली खालसा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 385/2013 धारा-272,273,284 भादवि व 60(i)ख आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त सुर्यभान राम पुत्र स्व0 राजदेव निवासी देवली खालसा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*






