*TV 20 NEWS || AZAMGARH :आजमगढ़ में चोरी के आरोपी को सजा, 1 साल 8 माह 27 दिन जेल की अवधि मान्य*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.09.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 27 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 27 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

➡ दिनांक- 11.11.2024 को वादी मुकदमा शरदचन्द पुत्र रामानन्द यादव निवासी जलालपुर जगनन्दन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम कोलबाज बहादुर प्रगति नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपये का जेवर व 2 लाख रुपये नगद चुरा ले जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-618/2024 धारा-331(4),305,317(4) भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-21.09.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से *सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 27 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।