*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 5 किग्रा गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना पवई पर पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ 130 ग्राम डायजापाम रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 10.01.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री मनोज विश्वकर्मा थाना पवई जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. सूरज यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी चकधुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. अजीत कुमार पासवान उर्फ गोली पुत्र अशोक कुमार निवासी कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 5 किग्रा गांजा बरामद होना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 12/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 21.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. सूरज यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी चकधुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. अजीत कुमार पासवान उर्फ गोली पुत्र अशोक कुमार निवासी कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






