*TV 20 NEWS || AZAMGARH:थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 01.10.2026, जनपद-आजमगढ़*
*🔹 थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार*
*🔹 थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं गर्भपात कराने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार*
*🔹 दोनों प्रकरणों में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर की गयी आवश्यक विधिक कार्यवाही*
*01. थाना कप्तानगंज-*
दिनांक 26.09.2026 को थाना कप्तानगंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी करीब 17 वर्षीय पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-294/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम शुभम पुत्र सभाजीत, निवासी खालिसपुर नई बस्ती, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
मुकदमे की विवेचना के क्रम में दिनांक 30.09.2026 को उ0नि0 राजमणि भारती मय हमराह द्वारा मुकदमे में वांछित *अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र सभाजीत, निवासी खालिसपुर नई बस्ती, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष* को गौरा पुलिया से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।
*02. थाना रानी की सराय-*
दिनांक 30.09.2026 को थाना रानी की सराय क्षेत्र निवासी एक युवती द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया। शादी की बात कहने पर गाली-गलौज करते हुए शादी से इंकार कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-268/2026 धारा 69/89/352 बीएनएस बनाम विपिन यादव पुत्र अजय यादव, निवासी ग्राम मैनपारपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।
मुकदमे की विवेचना के क्रम में दिनांक 01.10.2026 को उ0नि0 प्रिंस विनायक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमे में *वांछित अभियुक्त विपिन यादव पुत्र अजय यादव, निवासी ग्राम मैनपारपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को कोटिला कट से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार* किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।






