*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 05.10.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के साधारण कारावास व 12500-12500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना पवई में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट के के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष के साधारण कारावास व 12500-12500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक-27.06.2011 को वादी मुकदमा श्री दीपचन्द्र पुत्र कामता निवासी ग्राम दत्तापुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- चन्द्रजीत पुत्र बद्री, 2- जगदीश पुत्र बद्री, 3- इन्द्रजीत पुत्र बद्री निवासीगण दत्तापुर (किशनपुर) थाना पवई, जनपद आजमगढ़ के द्वारा चकरोड के किनारे पानी बहाने के विवाद को लेकर वादी को गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0-319/2011 धारा-308,323,504,506,34 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक-05.10.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-4 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- चन्द्रजीत पुत्र बद्री, 2- जगदीश पुत्र बद्री, 3- इन्द्रजीत पुत्र बद्री निवासीगण दत्तापुर (किशनपुर) थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के साधारण कारावास व 12500-12500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






