*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 09.10.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेन्ट के आरोप में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना तरवा में पंजीकृत अपराध जिसमें लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेन्ट के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-19.10.2014 को वादी मुकदमा राजकुमार पुत्र स्व0 रामनाथ राम निवासी वीरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मनोज कुमार राजभर पुत्र सिरातु राजभर निवासी नवापुरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मेरे पिताजी को एक्सीडेन्ट कर देना जिससे उनकी मृत्यु हो जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0-154/2014 धारा- 279,304A भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
जिसके क्रम में दिनांक-09.10.2026 को मा0 ग्रामीण न्यायालय मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त मनोज कुमार राजभर पुत्र सिरातु राजभर निवासी नवापुरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






