*TV 20 NEWS || AZAMGARH :मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक दिन की डीएम बनी खुशी सिंह के आदेश पर अवैध क्लिनिक सील*

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक दिन की डीएम बनी खुशी सिंह के आदेश पर अवैध क्लिनिक सील

एक दिन की डीएम बनीं खुशी सिंह के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, खरियानी में अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक सील

आजमगढ़। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा खुशी सिंह के जनता दर्शन में खरियानी बाजार में कथित अवैध क्लीनिक संचालित होने की शिकायत किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई की।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन.आर. वर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जांच के लिए टीम खरियानी बाजार भेजी। टीम में डिप्टी सीएमओ एवं नोडल अधिकारी, निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान डॉ. मोहनलाल तथा पटल सहायक धीरेन्द्र शुक्ल शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान संबंधित भवन के एक हिस्से में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की व्यवस्था पंजीकृत पाई गई, जिसे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के कारण संचालित रहने दिया गया। वहीं, भवन के अंदरूनी हिस्से में ‘दांत का अस्पताल’ नाम से संचालित डेंटल क्लिनिक आवश्यक पंजीकरण के अभाव में चलता मिला। वहां बीडीएस (BDS) का बोर्ड लगा था, लेकिन संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय क्लिनिक में कोई मरीज मौजूद नहीं था। जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कलेक्ट्रेट स्थित जनता दर्शन कक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनने के दौरान खरियानी निवासी शिवकुमार मौर्य ने क्षेत्र में कथित फर्जी एवं अवैध क्लीनिक संचालित होने की शिकायत की थी। एक दिन की जिलाधिकारी खुशी सिंह ने शिकायत को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय भेजकर जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी विभिन्न अधिकारियों एवं मंचों पर शिकायतें किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने मौजूदा मामले में मौके पर निरीक्षण कर चिकित्सा प्रतिष्ठान की पंजीकरण स्थिति के आधार पर कार्रवाई की।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन.आर. वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनपद में संचालित निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित पंजीकरण एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।