विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाय

आजमगढ़ 22 मई– जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ वीके शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को नियमित करने एवं विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैl उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए है। कोविड-19 वायरस के फैलाव एवं संक्रमण पर नियंत्रण करने हेतु यद्यपि कुछ समय के लिए विद्यालय बन्द किये गये, परन्तु ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य जारी है तथा विद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क भी प्राप्त किया जा रहा है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उनके परिवारों में कोई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो। इस के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश हुआ है कि जनपद में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित एवं जनहित में कतिपयनिर्णय लिये गये हैl जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाय तथा पिछले वर्ष की भॉति, शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाय। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्धि करते हुए, बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाय।