प्रयागराज:तबादले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
कोर्ट ने कहा तबादला आदेश को सात साल बाद लागू करना अवैध।
हाईकोर्ट ने तबादला आदेश पर लगाई रोक।
कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब।
कोर्ट ने कहा नये सिरे से तबादले को लेकर सरकार स्वतंत्र।
हाईकोर्ट ने कहा है कि तबादले सेवा जरूरतों के अनुसार किये जाते हैैं।
लेकिन 2014 में हुए तबादले को 2021 लागू करना प्रथमदृष्टया अवैध है।
कोर्ट ने डीआईजी शामली रेन्ज के 23 जून 14 व एसपी शामली के 25मार्च 21के आदेश को किया निलंबित।
कोर्ट ने कहा याची को कार्यमुक्त न किया जाये।
कोर्ट ने कहा याची को शामली से कार्यमुक्त कर सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए विवश न किया जाये।&
कोर्ट ने याची को नियमित वेतन भुगतान करने का दिया आदेश।
14 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई।
याची संजीव कुमार की ओर दाखिल है याचिका।
जस्टिस जे जे मुनीर की एकल पीठ ने दिया आदेश।