UP में सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल, सरकार ने 6 महीने के लिए लगाया ESMA

 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदेश में एस्मा (ESMA) लागू होने के बाद अब कर्मचारी 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि कई विभाग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे। प्रदेश में कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, ऐसे में कर्मचारियों को अब 6 महीने तक हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रदेश सरकार द्वारा इस एक्ट को 6 महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया और प्रदेश में लागू एस्मा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले छह महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है।
जानिए क्या है एस्मा(ESMA)
आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करने के लिए सरकार को विशेष शक्ति प्रदान होती है। जिसे लागू करने पर किसी भी सरकारी विभाग में हड़ताल को अवैध माना जाता है। वहीं, इस कानून का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। इसके लागू होने पर पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है।