आजमगढ़ 14 जून– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, विनोद कुमार सिंह ने आजमगढ़ के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) के माध्यम से संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रूपये 03 लाख तक है, को विभाग के माध्यम से नवसंचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मृतकों की सूचना दिनांक 18 जून 2021 तक चाही गयी है।
उन्होने उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया है कि ऐसे परिवार जिनके मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गयी हो, को अनुविनि योजना के अन्तर्गत रू0 5 लाख तक का ऋण लेना चाहते हैं, जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (रू0 01 लाख तक) के रूप में होगा, की सूचना दिनांक 18 जून 2021 तक निर्धारित प्रपत्रों सहित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, श्रम विभाग के बगल, राहुल नगर, मड़या, में जमा कर सकते हैं।
योजनान्तर्गत लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 03 लाख हो, परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो तथा कोविङ-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगर पालिका/नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा निर्गत किया गया हो, पात्र होंगे।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.











