आजमगढ़ के इस अपराधी की 65 लाख रूपये की संपत्ति होगी कुर्क

आजमगढ़ 03 नवम्बर– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया कि पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की आख्या पर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 438/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र जुम्मन, निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपने नाम से दिनांक 16 अगस्त 2018 को क्रय की गयी सम्पत्ति ग्राम अमिलो, गाटा सं0 209/0.180 हे0, जिसमें से अभियुक्त द्वारा 40.25 एयर भूमि का विक्रय कर दिये जाने के पश्चात अवशेष भूमि 139.75 एयर भूमि, निर्धारित मूल्य रू0 13,97,500 मात्र को एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क करने का अनुरोध किया गया है।
उक्त भूखण्ड का बाजारू मूल्य रू0 65 लाख के आस पास है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपराध जगत में प्रवेश कर जनता से अवैध धन अर्जित कर उक्त कीमती सम्पत्ति अर्जित की गयी है।
अभियुक्त के आपराधिक इतिहास वृत्त से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह एक शातिर अपराधी है जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अपराध में संलिप्त है। अतः प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि उक्त वर्णित सम्पत्ति अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र जुम्मन, निवासी समुन्द्रपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने नाम आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी है, जिसे धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्ति तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम अमिलो, गाटा सं0- 209/0.180 हे0 भूमि अभियुक्त द्वारा क्रय किया गया, जिसमें से अभियुक्त द्वारा 22.67 एयर भूमि मनीरा खातून पत्नी शब्बीर अहमद निवासी सरैया पो0 मुबारकपुर को तथा 17.58 एयर भूमि किरन देवी पत्नी विजय गौड़ निवासी कटरा, थाना मुबारकपुर को विक्रय कर देने के पश्चात अवशेष 139.75 एयर भूमि अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र जुम्मन, निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के नाम बची हुयी है, जिसका सर्किल दर से निर्धारित मूल्य रू0 1397500 है। उक्त भूमि मौके पर चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल से घिरी हुयी है, जिसके पूर्व में खेत शिवमन्दिर, पश्चिम अब्दुल रहमान, उत्तर रास्ता, दक्षिण खेत ओमप्रकाश आदि का है, को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार, सगड़ी, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। आदेश अनुपालनोपरान्त पत्रावली मय आख्या गैंगेस्टर न्यायालय का प्रेषित की जाय।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-03-11-2021—–