आजमगढ़ 27 नवम्बर– अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम अरविन्द सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 सरकार/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के एलएमवी-1 (घरेलू बत्ती एवं पंखा), एलएमवी-2 व एलएमवी-5 (निजी नलकूप) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में छूट दिये जाने हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2021 से दिनांक 30 नवम्बर 2021 तक ’एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।
एक मुश्त समाधान योजना में ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर सरचार्ज में छूट है। जिसके अन्तर्गत एलएमवी-1/घरेलू बत्ती एवं पंखा (02 कि0वाट के विद्युत भार तक) हेतु 100 प्रतिशत 06 किश्तों में भुगतान, एलएमवी- 1/घरेलू बत्ती एवं पंखा (02 कि0वाट से अधिक विद्युत भार तक) हेतु 50 प्रतिशत, एलएमवी-2/वाणिज्यिक (02 कि0वाट के विद्युत भार तक) हेतु 100 प्रतिशत, एलएमवी-2/वाणिज्यिक (02 कि0वाट से अधिक परन्तु 05 कि0वाट विद्युत भार तक) हेतु 50 प्रतिशत तथा एलएमवी-2/निजी नलकूप (समस्त विद्युत भार) हेतु एकमुश्त समाधान 100 प्रतिशत तक बकाये पर सरचार्ज छूट है।
अधिशासी अभियन्ता ने उपरोक्त श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि वह अपनी बकाया विद्युत बिल का भुगतान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत करते हुये छूट का लाभ प्राप्त करें। उपभेक्ता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर आनलाइन माध्यम से एवं सीएससी के माध्यम से भी विद्युत बिल का भुगतान कर सकते हैं। योजना में बकाया जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2021 है।





