आजमगढ़ : उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियमन 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पात्र व्यक्ति 25 मार्च तक करे आवेदन

मीडिया सेल
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
आजमगढ़

प्रेस नोट

आजमगढ़ 04 मार्च– अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ ने अवगत कराया है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियमन 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार योग्यता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र व्यक्ति दिनांक 25 मार्च 2022 तक पंजीकृत डॉक से या स्वयं उपस्थित होकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सिधारी आजमगढ़ में आवेदन प्रेषित कर सकता है।
इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थता को उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियमन 2020 के अनुसार जिला आयोग द्वारा तय मानदेय निर्धारित व्यवस्था के अनुसार देय होगा। इस विषय में सम्पूर्ण जानकारी जिला आयोग आजमगढ़, जिलाधिकारी आजमगढ़, जिला जज आजमगढ़ व मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा पाया जा सकता है।