आजमगढ़ 09 दिसंबर– जिला कृषि अधिकारी डॉ0 गगनदीप सिंह द्वारा आज जहानागंज क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी हैं।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 94513 02740 / 97933 72403 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। एक किसान एक समय में एक ही बोरी खरीदें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया हैं कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।
आज जनपद के जहानागंज आदि क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त शिकायत पर निम्नलिखित 06 खाद के दुकानदारों का लाइसेंस जबरदस्ती जिंक वितरण करने, किसानों से निर्धारित दर से अधिक दाम पर यूरिया बिक्री करने तथा पीओएस मशीन में यूरिया स्टॉक होने परंतु दुकान मे यूरिया नही होने, के कारण इन खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। जिसमे सिंह उर्वरक भंडार गोपालगंज, बूढ़नपुर, नेहा फर्टिलाइजर समेदा, सदर तहसील, शिव शक्ति बीज भंडार दंडवाल, लालगंज, संजय खाद विक्रेता पकड़डीहा, बूढ़नपुर, अंबिका खाद भंडार असुरायन तरवा, लालगंज, अनुराग फर्टिलाइजर असई मार्टिनगंज सम्मिलित हैं।
जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें, अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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