आजमगढ़: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
प्रेस नोट
आजमगढ़ 05 अप्रैल– उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
उक्त के क्रम में उन्होने समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचित किया है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उसके एक दिन पूर्व पिं्रट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य/जिला स्तरीय एम0सी0एम0सी0 समिति (मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानिटरिंग कमेटी) से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है।
उन्होने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 का निर्वाचन 6वें चरण के अन्तर्गत दिनांक 24 व 25 मई 2024 को विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना प्रतिबन्धित है। उन्होने यह भी अवगत कराया है कि आवेदकों द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम 2 दिन पूर्व एम0सी0एम0सी0 समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य है।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-05.04.2024——–






