*TV 20 NEWS || AZAMGHARH ,ऑपरेशन कनविक्शन: संगठित अपराध के आरोपी को 6 वर्ष की सजा और जुर्माना

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 6 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 14.11.2009 को वादी मुकदमा श्री राम कृपाल भारती थानाध्यक्ष देवगाव जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त इस्तियाक अहमद पुत्र क्यूम उर्फ कमरुददीन निवासी बसही एकबालपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 174/2009 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-04.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित इस्तियाक अहमद पुत्र क्यूम उर्फ कमरुददीन निवासी बसही एकबालपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।