TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अहरौला: अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना अहरौला: अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 20.01.1997 को वादी मुकदमा श्री शिवनाथ गौतम थानाध्यक्ष अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शिव प्रसाद सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद तमन्चा व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 15/1997 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 04.10.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-13 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिव प्रसाद सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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