*TV20 NEWS || AZAMGHARH : “ऑपरेशन कनविक्शन: गैंगस्टर एक्ट में आरोपी सेराज अहमद को 11 माह की सजा और 5,000 रुपए अर्थदंड”*

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.11.2025 जनपद आजमगढ़
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 11 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 11 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक-22.05.1992 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री डी0पी0 शुक्ला थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सेराज अहमद पुत्र स्व0 महेराब निवासी मातवरगंज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 733/1992 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-14.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सेराज अहमद पुत्र स्व0 महेराब निवासी मातवरगंज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 11 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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