*TV20 NEWS || AZAMGHARH : “ऑपरेशन कनविक्शन: संगठित गिरोह के आरोपी विवेक कुमार को 2 वर्ष 1 माह की सजा और 5,000 रुपये अर्थदंड”*

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.11.2025 जनपद आजमगढ़
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 1 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना सरायंमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 01 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक-17.09.2023 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री विवेक कुमार पाण्डेय, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राजनारायण निवासी गंजोर , थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सरांयमीर पर मु0अ0सं0- 265/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-14.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राजनारायण निवासी गंजोर , थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 01 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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