*TV20 NEWS || AZAMGARH : कार्याें में संलिप्तता पाये जाने एवं अनियमित रूप से कार्य करने पर लिपिक नगर पंचायत महराजगंज को तत्कालिक प्रभाव से किया गया निलम्बित*

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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*कार्याें में संलिप्तता पाये जाने एवं अनियमित रूप से कार्य करने पर लिपिक नगर पंचायत महराजगंज को तत्कालिक प्रभाव से किया गया निलम्बित*

आजमगढ़ 20 नवम्बर– अध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी, नगर पंचायत महराजगंज, श्वेता जायसवाल ने बताया है कि श्री मनोज कुमार सिंह, लिपिक नगर पंचायत महराजगंज जनपद-आजमगढ़ जिनके विरूद्ध नवसृजित नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं मार्टिनगंज से सम्बद्धता समाप्त होने के बावजूद नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं मार्टिनगंज का अनियमित रूप से कार्य देखे जाने, सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में लेखों में कूट रचना से सम्बन्धित शिकायत की जांच के समय वांछित समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके जाँच कार्य को प्रभावित किये जाने पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ की जॉच आख्या दिनांक 03 अक्टूबर 2024 में मनोज कुमार सिंह की कार्यप्रणाली सन्देहास्पद पाते हुये दोषी पाया गया है। इसके साथ ही जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ एवं मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 12 अगस्त 2025 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में नगर पंचायत बूढ़नपुर व मार्टिनगंज से सम्बद्धता समाप्ति आदेश क्रमशः दिनांक 21 नवम्बर 2023 एवं 17 दिसम्बर 2024 के बावजूद मनोज कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त प्रभार वाली निकायों का स्वइच्छित अनियमित कार्य करते हुये अपने यूजर आई०डी० पासवर्ड से सगे सम्बन्धियों को लाभ देने हेतु जेम पोर्टल पर निविदाएं अपलोड की गयी और उसकी स्वीकृति आदि के लिए दोषपूर्ण कार्यवाही की गयी, जिसके लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

उपरोक्त आरोपों के दृष्टिगत श्री मनोज कुमार सिंह, लिपिक नगर पंचायत महराजगंज, आजमगढ़ को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में श्री मनोज कुमार सिंह को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्थ औसत वेतन पर अथवा अर्थ वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश बेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हे निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ कोई मंहगाई भत्ते अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। उक्त प्रस्तर में उल्लिखित्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब उक्त कर्मचारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह किसी सेवायोजन, व्यापार, वित्त व्यवसाय में नहीं लगा है।

निलम्बन अवधि में श्री मनोज कुमार सिंह को कार्यालय नगर पंचायत महराजगंज से सम्बद्ध किया गया है तथा विभागीय कार्यवाही के इस प्रकरण में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महराजगंज जनपद आजमगढ़ जाँच अधिकारी होगें। अधिशासी अधिकारी/जॉच अधिकारी एक पक्ष आरोप-पत्र तैयार कर अध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी नगर पंचायत महराजगंज के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगें तथा समय सीमा में जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर अध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी नगर पंचायत महराजगंज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-20.11.2024——–