महाराजगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी रामअचल पुत्र चन्द्रशेखर ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।
सौंपे गये शिकायती पत्र में पीड़ित रामअचल ने बताया कि उसने विपक्षी अबुबकर पुत्र मोहम्मद याकूब को मात्र दो माह के लिए किराये पर अपना मकान दिया था लेकिन शातिर किस्म के विपक्षी ने एक दूसरा कूटरचित 11 माह का किरायानामा अपने ही पुत्र गौरव के नाम से करा लिया और दीवानी न्यायालय में वाद दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जानकारी होने पर पीड़ित दीवानी न्यायालय में उपस्थित हुआ और सुनवाई के बाद विपक्षी के स्थगन आदेश को खारिज करा दिया। दीवानी से खारिज होने के बाद विपक्षी अबुबकर ने उच्च न्यायालय गया जहां उसकी रिट खारिज हो गयी। पीड़ित का कहना है कि जब शातिराना विपक्षी को कहीं से लाभ नहीं मिला तो वह मुकामी पुलिस से सांठ-गांठ करके मनगढ़त कहानी के आधार पर पीड़ित समेत 12 लोगों पर फर्जी लूट का 313/2025 मुकदमा दर्ज करा लिया। पीड़ित ने एसपी से उक्त फर्जी मुकदमे को निरस्त कराने हेतु न्याय की गुहार लगाई है।





