TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बहला फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 02 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के लड़की को बहल-फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बहला फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 02 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 18.10.2015 को वादी मुकदमा श्री फूरकान अली पुत्र अजहर हुसैन निवासी ग्राम चिवहटी, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- इरफान पुत्र जैनुद्दीन उर्फ जैनू 2- अंसार पुत्र जैनुद्दीन उर्फ जैनू निवासीगण ग्रम चिवहटी, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलकर भगा ले गये है ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-256/2015 धारा-363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-12.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- इरफान पुत्र जैनुद्दीन उर्फ जैनू 2- अंसार पुत्र जैनुद्दीन उर्फ जैनू निवासीगण ग्रम चिवहटी, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।






