TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 13.06.2025 को वादी मुकदमा उ0 नि0 श्री विवेक सिंह थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त निखिल मिश्र पुत्र भोपाल मिश्रा निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद देशी तमन्चा .315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 234/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 03.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निखिल मिश्र पुत्र भोपाल मिश्रा निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





