*TV 20 NEWS || AZAMGARH:महराजगंज में दहेज हत्या के मामले में तीन दोषियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर लगाया 6-6 हजार रुपये का जुर्माना, 12 गवाहों के बयान हुए दर्ज*
*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए *प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें दहेज हत्या के आरोप मे 3 अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 6-6 हजार रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक-10-06.2025 7 को वादी मुकदमा श्री राममिलन मौर्य पुत्र स्व0 रामबहाल मौर्य निवासी ग्राम मुबारकपुर, पिकार, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि *अभियुक्तगण 1- राहुल मौर्य पुत्र रामकुशल मौर्य पुत्र स्व0 खेलावन मौर्य 3- राजपति देवी पत्नी रामकुशल मौर्य निवासीगण शिवपुर, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री सोनी को फांसी लगाकर हत्या कर देना ।*
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 171/2025 धारा-80(2)85 BNS व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.09.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1- राहुल मौर्य पुत्र रामकुशल मौर्य पुत्र स्व0 खेलावन मौर्य 3- राजपति देवी पत्नी रामकुशल मौर्य निवासीगण शिवपुर, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*






