TV 20 NEWS || AZAMGARH :जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 15.08.2014 को वादी मुकदमा उ0नि0 एनलहक खाँ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र स्व0 मितलू यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक जरीकेन मे 20 लीटर जहरीली शराब बरामद होना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 192/2014 धारा- 272,273,284 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡️जिसके क्रम में दिनांक- 02.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन)-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र स्व0 मितलू यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।