*TV 20 NEWS || AZAMGARH :नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में*
*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 23.07.2026*
*थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़*
*नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में*
*पूर्व की घटना / इतिहास*
दिनांक 03.07.2026 को वादी द्वारा थाना रौनापार पर दी गई तहरीर के आधार पर उसकी लगभग 17 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 18.07.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण एवं बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस कराया गया। पीड़िता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 87/64(2)M बीएनएस तथा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
*कृत कार्यवाही*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.07.2026 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक बाल अपचारी को खरैलिया ढाला, थाना रौनापार क्षेत्र से प्रातः 09:20 बजे नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
*पंजीकृत अभियोग*
मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2)/87/64(2)M बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
*आपराधिक इतिहास*
मु0अ0सं0 176/2026, धारा 137(2)/87/64(2)M बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
*पुलिस टीम*
उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा ,का0 बासुकीनाथ सिंह ,का0 श्रीप्रकाश पाण्डेय थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।






